आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ रायपुर श्री पी.एस. एल्मा के निर्देशानुसार श्री संजय अग्रवाल, कलेक्टर जिला बिलासपुर के मार्गदर्शन में आबकारी टीम बिलासपुर द्वारा 15 अगस्त 2026 शुष्क दिवस के पूर्व जिला में अवैध मदिरा के विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पर सख्त कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.08.2026 को निम्नानुसार प्रकरण कायम किया गया
(1) जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा सूरज वर्मा पिता अमर सिंह, उम्र 30 वर्ष निवासी नहरपारा सीपत थाना सीपत के संज्ञान आधिपत्य से 150 लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा तथा निलेश खरे पिता संतोष, उम्र 25 वर्ष निवासी नहरपारा सीपत थाना सीपत के संज्ञान आधिपत्य से 160 लीटर बरामद कर आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
(2) वृत्त प्रभारी कोटा द्वारा संजय कुमार पात्रे पिता सुंदर लाल पात्रे निवासी गोबरीपाट थाना कोटा के संज्ञान आधिपत्य से 18.5 लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
(4) वृत्त प्रभारी बिल्हा द्वारा कमल नेताम पिता खोलू नेताम उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम खम्हारडीह थाना बिल्हा के संज्ञान आधिपत्य से 08 लीटर तथा रमशीला धुरी पति लखन लाल उम्र 62 वर्ष निवासी डडहा थाना सिरगिटटी के संज्ञान आधिपत्य से 09 लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में जिला स्तरीय उड़नदस्ता प्रभारी श्री विशेश्वर साव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, वृत्त बिल्हा प्रभारी श्री छबि लाल पटेल, वृ्त्त तखतपुर प्रभारी श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, वृत्त कोटा प्रभारी श्री भूपेन्द्र जामडे, वृत्त सीपत प्रभारी श्री तेलेस्फोर एक्का एवं समस्त हमराह स्टॉफ की महत्वपूर्ण भागीदारी रही।
प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा यह भी बताया गया कि अवैध मदिरा के विरूद्ध विभाग द्वारा निरंतर प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही जारी रहेगी।


















