बिलासपुर, 04 सितम्बर 2023/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में बैठक ली। बैठक में पुलिस, आबकारी, आयकर, विमानन एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अनुचित प्रभाव डालने वाले तत्वों को रोकने के लिए एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनों, बस स्टैंडों एवं स्टापजों, बैंकों में अनियमित लेनदेनों और गैर कानूनी गतिविधियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में शराब की अवैध बिक्री एवं वितरण को रोकने हेतु जिले के सभी उत्पादन की इकाईयों एवं गोदामो आदि पर निगरानी रखने, अवैध शराब जप्त करने के लिए छापेमारी करने,, शराब दुकान खुलने एवं बंद होने के समय की निगरानी रखने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि किसी भी गांव तथा अन्य जगह में अवैध शराब के संबंध में गोपनीय सूचना मिलने पर आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आबकारी विभाग, आरटीओ, जीएसटी,एवं पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त कार्रवाई करेगें। उन्होंने परिवहन अधिकारी को संदिग्ध वाहनों पर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब का जखीरा मिलने पर सर्तकता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अधिकारी गोदामों में निरीक्षण करेंगे तथा पिछले वर्ष तथा अभी तक के स्टॉक का परीक्षण करेंगे।कलेक्टर ने अवैध धन की आवा-जाही पर सतत मॉनिटरिंग कर आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने आयकर अधिकारी को निर्देश दिए है। उन्होंने बैंकों में अनियमित वित्तीय लेनदेन, दस लाख रूपए से अधिक के ट्रांजेक्शन, नए खातों की मॉनिटरिंग, उद्योगों-फमों के स्टॉक वेरिफिकेशन करने के साथ ही होटलों, फार्म हाउस, वित्तीय दलालों, कैश कुरियर, गिरवी दलालों पर निगरानी रखने, आयकर रिटर्न के साथ ही संपत्ति और देताएं को सत्यापित करने, सभी पार्टी के आयकर रिटर्न दाखिल करवाने और सत्यापित करने कहा। उन्होंने स्थैतिक निगरानी में पुलिस बल की अनिवार्य रूप से उपस्थिति तथा आयकर विभाग को जांच के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने कहा। कलेक्टर ने कहा यदि बैंक का वाहन एटीएम में नकदी डालने या अन्य बैंकों, शाखाओं या तिजोरी में नगदी पहुंचा रहा हो तो ऐसे वाहन में बैंक द्वारा जारी अधिकार पत्र या दस्तावेज होना चाहिए जिसमें कि बैंक द्वारा जारी की गयी नकदी का विवरण हो तथा कर्मचारी अपना पहचान पत्र साथ में रखें। बैठक में एडीएम श्री आर.ए.कुरूवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।