कोटा -छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 126 की उपधारा (2) के अंतर्गत संपत्ति करों की दरों में नगर पंचायत परिषद द्वारा कोटा नगर पंचायत के वार्डों को 03 जोन में विभक्त कर प्रत्येक जोन हेतु निम्न सारिणी अनुसार वार्षिक भाडा़ मूल्य ज्ञात करानें हेतु भवन/भूमि की दरों में संशोधित करने हेतु 14/6/23 को समान्य सभा की बैठक में परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई l
जो इस प्रकार है —
उक्त प्रस्ताव के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय से निर्धारित कार्यालयीन अवधी में प्राप्त की जा सकती है l